पुलिस अभद्रता में फंसा आरोपी हुआ दोषमुक्त. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला

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वर्ष 2020 में वाहन चैकिग के दौरान अभद्रता सहि त कई आरोपों में घिरे बाइक सवार को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की जिरह सु नने के बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

बताते चले कि महिला दरोगा सोनिका जोशी ने मुकदमा दर्ज क रवाते हुए बताया था कि 30 जुलाई 2020 को वह थाना पंतनगर इ लाके के सिडकुल क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ वाहनों की चैकिग कर रही थी कि तभी तिराहे पर बाइक संख्या यूके06 एवाई 4584 पर चार लोग बैठे थे और पुलिस को देखकर तीन उतरकर फरार हो गए और रोके जाने पर बाइक सवार ने अपना नाम हरेंद्र लाल निवासी चुकटी देवरियां बताया। जब दस्तावेज और नियमों का उ ल्लघन करने की जानकारी मांगी। तो आरोपी ने अभद्रता करते हुए चालानबुक और पैन छीन लिया। जिसके बाद पुलिस ने बाइ क को सीज कर दिया और अभियुक्त के खिलाफ धारा 183,353 और 504 का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेंद्र सिंह की अदालत में हुई। जहां दोनों प क्षों की जिरह सुनने और सबूतों के आभाव में अदालत ने बाइक सवा र को दोषमुक्त कर दिया और सभी अनुबंध पत्रों को भी खारिज करने का आदेश दिया।

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