महिला डॉक्टर से अभद्रता मामले आरोपी को 5 साल का कारावास

खबरें शेयर करें

रुद्रपुर, संवाददाता। सिविल जज सीनियर डिविजन गुंजन सिंह की अदालत ने महिला डॉक्टर से अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को पांच साल का कठोर कारावास सुनाया है। 1.20 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

 

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2019 को शक्ति विहार कॉलोनी निवासी डॉक्टर माधवी अवस्थी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनका क्लीनिक बत्रा कालोनी में है। आरोपी हरजीत पुत्र इंद्रजीत सिंह, निवासी बत्रा कालोनी इलाज के लिए आता था और कई बार काउंसलिंग के बावजूद नशे की लत नहीं छोड़ पाया। इलाज से असंतुष्ट होकर वह डॉक्टर को अश्लील संदेश भेजने लगा। 25 मार्च 2019 को डॉक्टर अपनी कार से क्लीनिक जा रही थीं, तभी आरोपी ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और गाली-गलौज करने लगा। मौके पर भीड़ जुटने पर उसने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामला सिविल जज सीनियर डिविजन गुंजन सिंह की अदालत में चला। शनिवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद आरोपित हरजीत सिंह को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.20 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता डॉक्टर माधवी अवस्थी को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि 20 हजार रुपये राजकोष में जमा होंगे। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


खबरें शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *