रुद्रपुर में उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला: बीमा कंपनी को आदेश, सड़क हादसे का 3.87 लाख रुपये का मुआवजा

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रुद्रपुर।

बाजपुर के जोगीपुरा निवासी मनोज कुमार ने अपनी कार दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम का रुख किया। उनका वाहन 18 मई 2019 को बन्नाखेडा से लौटते समय रेटा गांव के पास सड़क हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सर्विस सेंटर ने मरम्मत का खर्च 5.78 लाख रुपये बताया, लेकिन बीमा कंपनी भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने दावा भुगतान में आनाकानी की।

प्रकरण की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे, सदस्य नवीन चंद्र चन्दोला और डा. मनीला की पीठ में हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने बीमा कंपनी को 45 दिन के भीतर सर्वे कराकर 3.87 लाख रुपये दुर्घटना का दावा, 5,000 रुपये मानसिक क्षति और 2,000 रुपये वाद व्यय मनोज कुमार को भुगतान करने का आदेश दिया।

फोरम ने स्पष्ट किया कि वाहन बीमा दावा में विलंब और आनाकानी करने से कंपनी ने उपभोक्ता सेवा में कमी दिखाई। आदेश के जरिए कंपनी को भुगतान के साथ न्यायसंगत क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया


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