पुलों के 100 मीटर के दायरे में खनन पर रोक

खबरें शेयर करें

राज्य के अंतर्गत अवस्थित सेतुओं / पुलों के नजदीक खनन की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के संबंध में।फिर से आदेश जारी कर दिए गए है पिछले दिनों पुलों के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाने के आदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए थे जिसको आज संशोधित कर दिया गया है अब 2016 के आदेश के तहत जिसमें पुलों के 100 मीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कार क्या अधिकारियों को खुद उनके आदेशों की जानकारी नहीं है बड़ी बात यह है कि पहाड़ों में 1 किलोमीटर का दायरा बहुत बड़ा होता है ऐसे में खनन के 1 किलोमीटर के दायरे पर रोक से  कई सवाल खड़े हो गए थे ।
उपरोक्त विषयक लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 3312/11 (2)/2022-28 (सामान्य) / 2022 दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को निरस्त करते हुए मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य के अंतर्गत अवस्थित सेतुओं / पुलों के नजदीक खनन की कार्रवाई उत्तराखंड उपखनन चुगान नीति, 2016 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें । प्रायः पुलों के आस पास अवैध खनन के कारण पुलों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएँ प्रकाश में आई हैं। अतः उल्लखित नीति के प्राविधानानुसार कार्यवाही करते हुए पुलों के आस-पास होने वाले अवैध खनन के विरुद्ध भी नियमित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करें।


खबरें शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *