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20 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त, सीजेएम के सामने होगी पेशी

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  • राज्य कर विभाग की पैरवी के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज की जमानत
  • जसपुर निवासी शाहनवाज हुसैन को 22 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था

रुद्रपुर, लोकपथ संदेश ब्यूरो
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 20 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी के आरोपी शाहनवाज हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपी को एक हफ्ते के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। राज्य कर विभाग की ओर से जमानत निरस्त करने के लिए अदालत में की गई पैरवी के बाद अदालत ने यह निर्णय दिया।
जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने 113 करोड़ के फर्जी बिलों से 20 करोड़ की जीएसटी टैक्स चोरी करने वाले मुख्य आरोपी जसपुर निवासी शाहनवाज हुसैन को 22 अक्टूवर 2023 को गिरफ्तार किया था। आरोपी के 11 दिसंबर 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 20 दिसंबर 2023 को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र 22 फरवरी 2024 को दाखिल किया। इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। आरोपी शाहनवाज ने मामले में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। वहीं राज्य कर विभाग ने जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष 7 मार्च 2024 को जमानत निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में राज्य कर विभाग का पक्ष रखते हुए, विशेष अधिवक्ता लक्ष्य कुमार सिंह ने जीएसटी एवं सीआरपीसी के विभिन्न प्रावधानों पर बहस की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राज्य कर विभाग की जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पूर्व में पारित जमानत आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही आरोपी शाहनवाज हुसैन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।

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