फर्जी हस्ताक्षर से शराब की दुकान चलाने का आरोप, व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

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सितारगंज। संवाददाता।
नगर के एक व्यापारी ने फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए देशी मदिरा की दुकानें संचालित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। व्यापारी का कहना है कि उसे इस धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई जब तहसील से 47.69 लाख रुपये की वसूली का आदेश आया।

वार्ड नंबर-3, खटीमा रोड निवासी व्यापारी गोविंद गोयल ने एसएसपी को पत्र भेजकर बताया कि सितंबर 2022 में उन्हें राजस्व अमीन के माध्यम से आबकारी विभाग की ओर से 47.69 लाख रुपये की रिकवरी की जानकारी दी गई। यह वसूली 2020-21 में टनकपुर रोड स्थित देशी मदिरा की दुकान से संबंधित थी।

गोविंद का कहना है कि उन्होंने कभी भी उस दुकान को अपने नाम पर नहीं लिया। जब उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली, तो पता चला कि सितारगंज निवासी हवा सिंह ने उनके नाम और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते हुए शराब की दुकानें चलाईं।

आरोप है कि दुकान के लिए किए गए आवेदन पत्रों में गोविंद के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। गोविंद ने स्वीकार किया कि वर्ष 2017-18 व 2018-19 में उन्होंने बिज्टी रोड पर देशी मदिरा की दुकान को हवा सिंह के साथ मौखिक साझेदारी में चलाया था।

लेकिन इसके बाद उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बिना जानकारी के फुलसुंगा (2019-20), टनकपुर रोड बस स्टॉप (2019-20 व 2020-21) की तीन दुकानों का संचालन कर डाला गया।

पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर सोमवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यापारी ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।


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