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रुद्रपुर: नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को 20 साल की कैद

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रुद्रपुर । नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 61500 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि बरहेनी (बाजपुर) क्षेत्र निवासी एक महिला ने तीन फरवरी 2020 को थाने में तहरीर देते हुए कहा कि आठ जनवरी की रात क़रीब 9 बजे उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी शौच के लिए बाहर गई थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। बहुत तलाश किया पर नहीं मिली। बेटी अपना मोबाइल भी साथ ले गई थी । उसने पुलिस को बताया कि 3-4 दिन पहले शाम क़रीब 5 बजे घर के नम्बर पर एक लड़के का फोन आया था, जिसे उसने नोट कर लिया था। उनको पूरा विश्वास है कि वही लड़का उनकी बेटी का अपहरण कर ले गया है ।

पुलिस ने भागदौड़ कर छह फरवरी-2020 को बरहेनी के पास स्थित बर्फ़ फ़ैक्ट्री से युवक को गिरफ़्तार कर लिया और उसके क़ब्ज़े से लड़की को भी बरामद कर लिया। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराने पर उसके साथ बलात्कार करने की पुष्टि हुई । पुलिस ने पकड़े गये आरोपी आसिफ़ (22) पुत्र गुलाम साबिर निवासी हबीब नगर थाना दढियाल ज़िला रामपुर यूपी का चालान कर जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की कोर्ट में मुक़दमा चला। जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने छह गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद गुरुवार शाम को आरोपी आसिफ़ को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने, धारा 363 में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हज़ार रुपये जुर्माने, धारा 366 में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हज़ार रुपये जुर्माने, धारा 506 में 1 वर्ष के कठोर कारावास और 1 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 342 में 1 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।

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