पुत्र की हत्या में सौतेली मां को उम्रकैद
खटीमा। सितारगंज के शक्तिफार्म में 2 साल पूर्व किशोरी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने सौतेली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में पिता को दोषमुक्त कर दिया। पीलीभीत न्यूरिया के टांडा रीजेंसी कॉलोनी निवासी गोविंद साना ने सितारगंज कोतवाली में पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उनकी 12 वर्षीय नातिन पलक मंडल को 4 मई 2020 को उसकी सौतेली मां रीना मंडल व पिता सुनील मंडल ने गला घोंटकर मार दिया था। इस मामले में पुलिस ने रीना मंडल सुनील मंडल के खिलाफ धारा 302 201 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने 10 जुलाई 2020 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 11 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश धर्म सिंह ने सौतेली मां रीना मंडल को सजा सुनाई।