लापरवाही से युवक की मौत: बस चालक करनपाल को एक साल का कारावास

न्यायालय ने बस चालक की लापरवाही से हुई युवक की मौत के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी चालक करनपाल को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे एक साल का सश्रम कारावास और 2,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला द्वितीय अपर सिविल जज (सीडी)/एसीजेएम श्वेता पांडेय की अदालत ने सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 4 अप्रैल 2017 को करनपाल ने रुद्रपुर कोतवाली गेट के पास तेज और लापरवाही से बस चलाते हुए विवेक नामक युवक को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
कंडक्टर था मृतक विवेक
मृतक विवेक बस में कंडक्टर के पद पर कार्यरत था और ड्राइवर करनपाल के कहने पर बस का पहिया चेक करने के लिए नीचे उतरा था। उसी दौरान चालक ने लापरवाही से बस चला दी, जिससे दुर्घटना हुई।
पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
वादी राकेश कुमार, जो मृतक विवेक के पिता हैं, ने बताया कि वह बेटे के अंतिम संस्कार में व्यस्त रहने के कारण 9 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज करा सके। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद करनपाल के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
अभियोजन ने पेश किए 9 गवाह
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए। उनके साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने करनपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
हल्द्वानी जेल भेजने के आदेश
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाए और उसे तत्काल उप-कारागार हल्द्वानी भेजा जाए।
