अस्पताल से बच्चा गायब कर बेचने की आरोपी महिला दोष मुक्त

काशीपुर। एडीजे प्रथम की अदालत ने जसपुर के एक अस्पताल से बच्चा गायब कर बेचने की आरोपी महिला को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
मोहल्ला नईबस्ती, जसपुर निवासी साजिया पत्नी सलमान ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर,2018 को उसने एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। एक अक्तूबर, 2018 को उसकी परिचित ग्राम खेड़ा निवासी परवीन पत्नी शब्बन उसके नवजात पुत्र को मशीन में रखने की बात कहकर वहां से उठा ले गई। उसके बाद वह लौटकर नहीं आई। बाद में पता लगा कि उसने एक निसंतान महिला को 25 हजार रूपये में बच्चा बेच दिया। जिसे उसने बच्चा अपनी बीमार भांजी का बताया था। उसी का इलाज कराने की बात कहकर बच्चा सौंपा था। अगले दिन अखबार में अस्पताल से बच्चा चोरी होने की खबर प्रकाशित हुई तो बच्चा लेने वाली महिला ने साजिया के घर जाकर उसे उसका बच्चा लौटा दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी परवीन को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद एसआई जावेद हसन ने परवीन के खिलाफ धारा 370 व 81 जेजे एक्ट के तहत कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। केस का विचारण प्रथम एडीजे मनोज गर्ब्याल की अदालत में हुआ। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रहमत अली खान एड ने पैरवी की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी परवीन को दोषमुक्त कर दिया।
