चरस तस्करी के दो दोषियों को 12-12 साल की सजा

चम्पावत। अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को 12-12 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा होगी।
मिली जानकारी के अनुसार टनकपुर पुलिस ने सितंबर 2021 में ककराली गेट के समीप बाइक में सवार दो लोगों की तलाशी ली। बाइक सवार 24 वर्षीय रोहित टम्टा निवासी ढकना बडोला के पास से 2.280 किलो चरस बरामद की। जबकि एक अन्य सवार 19 वर्षीय सौरभ बिष्ट निवासी गौड़ी रोड चम्पावत फरार हो गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को टनकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। फरार सौरभ को पुलिस ने घटना के पांच माह बाद हिरासत में ले लिया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोनों युवकों को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी और विशेष लोक अभियोजक तनुजा वर्मा ने पैरवी की।
