नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने किया आरोपी किशोर को दोषमुक्त

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी मामले में किशोर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, मामला वर्ष 2022 का है। काशीपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में पड़ोस के एक किशोर पर उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के उपरांत आरोपी किशोर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुआ और मामला बाल न्यायालय में चला गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों को पेश किया गया। सभी साक्ष्यों और बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका, जिसके चलते सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने किशोर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
